बैंक्विट हॉल और DJ पर अब सख़्ती,ये नए नियम मानने पड़ेंगे,एसएसपी ने दिए निर्देश।
नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास समेत जनपद नैनीताल में एसएसपी नैनीताल डॉ0 मंजूनाथ टीसी ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं
शादी बारात अन्य कार्यों में किसी भी हालत पर डीजे यानी संगीत देर रात 10 बजे के बाद नही बजेगा। इसी क्रम में एसपी डॉ0 जगदीश चंद्रा एवं सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने शहर के बैंकट हाल एव डीजे स्वामियों के साथ बैठक कर अवगत कराया।
साथ ही एसएसपी के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु सभी को निर्देशित किया गया। बारात समारोह में पहियों वाले बड़े बड़े लाइटिंग झालर* पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे, उल्लंघन पर नियमानुसार जफ़्ती की कार्यवाही की जाएगी।
केवल हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाले लाइटिंग झालर की अनुमति रहेगी।
बारात घर/वेन्यू के गेट से बारात की लंबाई अधिकतम 200 मीटर तक ही सीमित रखी जाय जिससे यातायात प्रभावित न हो।
बारात समारोह की *हेड और टेल को अनुशासित एवं सुव्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाय। शादी समारोह में सड़कों में हाई-बेस बड़े-बड़े डीजे का उपयोग पूरी तरह *प्रतिबंधित रहेगा।
स्थानीय जनता, बुजुर्गों की शांति एवं बच्चों की पढ़ाई में बाधा को देखते हुए रात 10:00 बजे के बाद डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लागू* रहेगा, शिकायत प्राप्त होने पर डीजे नियमानुसार ज़ब्ती की कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधिकारियों द्वारा अनियमितता पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी।
उक्त बैठक में प्रभारी निरीक्षक अमर चंद्र शर्मा, यातायात निरीक्षक महेश चंद्रा, एसएसआई रोहिताश सहित शहर के बैंकट हाल व डीजे स्वामी उपस्थित रहे।
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