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देहरादून में सड़क पर कुत्तों को खाना खिलाया तो लगेगा 5,000 का जुर्माना, नगर निगम ने ठोका प्लान

 देहरादून में सड़क पर कुत्तों को खाना खिलाया तो लगेगा  5,000 का जुर्माना, नगर निगम ने ठोका प्लान



देहरादून नगर निगम (DMC) ने मंगलवार को फैसला लिया कि जो लोग आवारा कुत्तों को गलत जगहों पर खाना खिलाएंगे, उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना ठोका जाएगा। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि शहर में 20-25 खास जगहें बनाई जाएंगी, जहां कुत्तों को खाना खिलाया जा सकेगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद आया, जिसमें आवारा कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी करने को कहा गया था। कोर्ट ने ये मामला दिल्ली-NCR से बढ़ाकर पूरे देश के लिए लागू कर दिया।
बोर्ड की तीसरी मीटिंग में ये फैसला हुआ, लेकिन शुरू में पार्षदों में खूब हंगामा हुआ। कुछ ने एजेंडा में मुद्दे छूटने का हवाला देकर मीटिंग छोड़ने की धमकी भी दी।फिर भी, 2025-26 के लिए 332 करोड़ का बजट पास कर दिया गया, जिसमें 329 करोड़ खर्च के लिए रखे गए हैं।
बात करें मुख्य मुद्दे की, तो आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से पॉलिसी बनाई गई। सीनियर पशु डॉक्टर वरुण अग्रवाल ने बताया कि चार स्टेप का प्लान है:

 
  1. कुत्तों के लिए शेल्टर की जगह को 72 से बढ़ाकर 100-200 केनेल करेंगे।
  2. अभी कुत्ते शेल्टर में 5 दिन रहते हैं, अब 15-20 दिन रखेंगे ताकि उन्हें ट्रेन किया जा सके।
  3. पहले एक टीका लगता था, अब साल में तीन टीके लगेंगे।

इसके अलावा, एनजीओ के जरिए कुत्तों को गोद लेने को बढ़ावा, जागरूकता और सख्ती से नियम लागू करने की बात भी है। पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन या टीका न कराने की सजा को 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया। विदेशी नस्ल के कुत्तों को रजिस्टर करने के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर पालतू कुत्ता सड़क पर शौच करता पकड़ा गया, तो मालिक पर 5,000 का जुर्माना, और बिना पट्टे घूमता मिला तो 3,000 का दंड। महापौर सौरभ थपलियाल ने कहा कि जल्द ही कुत्तों की गिनती भी करवाई जाएगी।

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